Crime News: 5 साल पहले पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या (Death) कर दी।
सभी से कहा कि पत्नी ने फांसी लगाई है। लेकिन पास ही में रहने वाले रिश्तेदारों को पति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस को शिकायत की। जांच के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में बचने के लिए भी पति ने तर्क दिए। लेकिन सब एक-एक कर खारिज हो गए। मामले में 9 साल के भतीजे की गवाही महत्वपूर्ण रही।
बता दे कि आरोपी पति रवि को अपर सत्र न्यायाधीश देपालपुर जिला इंदौर (Indore) हिदायत उल्ला खान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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