Singrauli News: सीमांकन में लापरवाही बरतने पर राजस्व निरीक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित; जानिए खबर 

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Singrauli News: सिंगरौली जिले (Singrauli) के राजस्व मंण्डल खुटार में तैनात राजस्व निरीक्षक राजपति सिंह को कार्य मे लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspended) किया गया है।

सिंगरौली जिले (Singrauli) के राजस्व मंण्डल खुटार में तैनात राजस्व निरीक्षक राजपति सिंह को कार्य मे लापरवाही बरतने पर म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण अधिनियम) 1965 के नियम 3 के तहत आपेक्षित आचरण के प्रतिकूल मानते हुये कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला (Collector Chandrashekhar Shukla) के द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspended) किया गया है। विदित हो कि कलेक्टर के पास शिकायतकर्ता मिथिला प्रसाद शर्मा ग्राम करहिया तहसील सिंगरौली द्वारा इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम करहिया स्थित आराजी खसरा क्रमा 68 एवं 69 के कब्जे के संबंध में विवाद है। जिसके निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षक राजपति सिंह के नेतृत्व में गठित दल द्वारा मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही की जाकर स्थल पंचनामा तैयार किया गया था। बाद में पुनः इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरजी खसरा नम्बर 68 मे फसल खड़ी है जिससे सीमांकन कार्य नही किया जा सका है।

आपको बता दें कि कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला (Collector Chandrashekhar Shukla) के द्वारा राजस्व निरीक्षक राजपति सिंह को कार्य मे लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspended) किया गया है।

सीमांकन के संबंध में अलग अलग तिथियों में भिन्न भिन्न आशय के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। शिकायतकर्ता गण के कथन समंक्ष रिकार्ड किए गए प्रस्तुत अभिलेखो एवं कथन से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक मण्डल खुटार द्वारा एक ही भूमि के सीमांकन के संबंध में अलग अलग तिथियों में दो भिन्न भिन्न आशय के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए है जो शासकीय सेवक के कदाचार की श्रेणी मे है तथा इस कृत्य से राजस्व अधिकारियों की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजस्व निरीक्षक क उक्त कृत प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचरण धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। जो मध्यप्रदेश सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत आपेक्षित आचारण के प्रतिकूल है। संबंधित राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय उपखण्ड अधिकारी माड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

 

 

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