Singrauli News: अपराधों में लिप्त चार आरोपी सिंगरौली जिले से किये गए जिलाबदर; जानिए ये कौन?

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Singrauli News: विभिन्न प्रकार के कई आपराधिक मामलों में लंबे समय से लिप्त रहने वाले 4 आरोपी जो शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे, उनके खिलाफ जिला दंडाधिकारी (न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट) सिंगरौली (Singrauli) ने जिलाबदर (District Badar) का आदेश जारी किया है।

शुक्रवार, 30 जून को जिला दंडाधिकारी (न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट) सिंगरौली (Singrauli) द्वारा जारी आदेश के तहत, जियावन थाना अंतर्गत के खड़ौरा निवासी 24 वर्षीय रंजीत उर्फ बाबू चतुर्वेदी, माड़ा थाना अंतर्गत के सितूलखुर्द निवासी 55 वर्षीय देवीदयाल शाह, बरगवां थाना अंतर्गत के ग्राम बरवाटोल निवासी 24 वर्षीय राजकुमार बसोर और गढ़वा थाना के नौडिहवा चौकी अंतर्गत के क्यौली निवासी 50 वर्षीय हरिहर सिंह को जिला बदर किया गया है। आदेश में जिला दंडाधिकारी अरूण परमार द्वारा उक्त चारों जिलाबदर आरोपियों को लेकर आदेश दिया गया है कि आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संपूर्ण सिंगरौली जिला, जिले के सीमावर्ती जिलों सीधीरीवा की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाने के लिए जिलाबदर का आदेश पारित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी आदेशित किया है कि उक्त प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं के बाहर चले जाने का कन्फर्मेशन के लिए अनावेदक (जिसे जिलाबदर किया गया) प्रत्येक माह निष्कासन अवधि दौरान अपने निवास की सूचना डाक एवं पता सहित संबंधित थाना प्रभारी को डाक द्वारा भेजेगा।

जिलाबदर (District Badar)की अवधि के दौरान उक्त चारों अपराधिक गतिविधियों से दूर रहें, अपने आचरण में भी सुधार जायें, प्रतिबंधित सीमाओं में प्रवेश न करें। चारों जिलाबदरों पर मारपीट, अवैध शराब बिक्री, लगातार चोरी एवं अन्य आरोप लगाए गए।

जिलाबदर (District Badar) का आदेश कब से होगा प्रभावशील ?

इसके साथ ही जिला दंडाधिकारी ने ये भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त चारों आदेश 30 जून की शाम 5 बजे से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेंगे।उक्त आदेशों के मुताबिक, जिलाबदर की ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जिलाबदर की अवधि के दौरान उक्त चारों अपराधिक गतिविधियों से दूर रहें, अपने आचरण में भी सुधार जायें, प्रतिबंधित सीमाओं में प्रवेश न करें।

चारों जिलाबदरों पर थे आरोप- जानिए

  • रंजीत उर्फ बाबू चतुर्वेदी मारपीट, वाहनों के चालकों के साथ मारपीट, लूट, रास्ता रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगना और आतंक मचाने जैसे आरोप हैं।
  • देवीदयाल शाह लगातार अवैध शराब बिक्री, आमजनों को डराना-धमकाना, मारपीट में पिछले 16 वर्ष से संलिप्त रहने का आरोप।
  • राजकुमार बसोर लगातार चोरी, मारपीट के अपराधों में पिछले कई वर्षों से लिप्त होने का आरोप। साथ ही आरोपी के भय से आमजन इसके विरूद्ध रिपोर्ट करने व गवाही देने से डरते हैं।
  • हरिहर सिंह हत्या का प्रयास, गाली-गलौच, लड़ाई, मारपीट, जान से मारने की धमकी, रास्ता रोकना, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय सेवक से मारपीट, शासकीय संपत्ति का नुकसान, आपराधिक अतिचार व एससी-एसटी एक्ट जैसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्तता।

 

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